भारतीय पराचीन लिपिमाला (Bharatiya Pracina Lipimala: The Palaeography of India) c7.95
भारतीय प्राचीन लिपिमाला (Bhāratīya Prācīna Lipimālā: The Palaeography of India) c7.95
- Language
- Hindi
c7.95
१ कर्णे लक्षणस्याविष्टाष्टपञ्चमणिभिन्नच्छिन्नच्छिद्र स्त्रुवस्वस्तिकस्य ६. ३. ११५; कर्णाद्वर्णाल्लक्षणात् कृतः ६. २. ११२. इन सूत्रों पर काशिकाकारों ने लिखा है कि पशुओं के स्वामि का संबंध बतलाने या उनका विभाग जतलाने के वास्ते दांतली आदि के जो चिह्न उनके कानों पर किये जाते हैं उनको लक्षण कहते हैं. पाणिनि के इन सूत्रों के अनुसार 'अष्टकर्णः गौः' या 'अष्टकर्णी गौः' का अर्थ यही है कि जिस बैल या गौ के कान पर पहचान के लिये 'आठ' का चिह्न बना हो. ऐसे ही पञ्चकर्णी, स्वस्तिककर्णी आदि. ऐसे शब्दों का अर्थ 'आठ कान वाली' आदि नहीं हो सकता. जानवरों के कानों पर इस प्रकार के तरह तरह के चिह्न करने की प्रथा वेदों के समय में भी प्रचलित थी. अथर्ववेद संहिता में तांबे के छुरे से दोनों कानों पर 'मिथुन' (स्त्रीपुरुष) का चिह्न बनाने का विधान है (अथर्व. सं. ६.१४१) और दूसरी जगह कानों के छेदने और उनपर चिह्न करने की प्रथा को बुरा बतलाया है (१२. ४. ६). मैत्रायणी संहिता में इस विषय का एक प्रकरण का प्रकरण है जिससे पाया जाता है कि रेवती नक्षत्र में यह कर्म करना चाहिये तब इससे समृद्धि होती है. केवल दाहिने कान पर भी चिह्न होता था और दोनों कानों पर भी, और उन चिह्नों के नाम से गौओं के नाम पड़ते थे—'स्थूणाकर्णी' (थंभे के चिह्नवाली), 'दात्राकर्णी' (दांतली के चिह्नवाली), 'कर्करिकर्णी' (वीणा के चिह्नवाली) आदि. अलग अलग पुरुषों के अलग अलग चिह्न होते थे—वसिष्ठ की 'स्थूणाकर्णी', जमदग्नि की 'कर्करिकर्णी' आदि. दाण के फल से या लोहे से चिह्न करने का निषेध किया गया है; या तो चिह्न तांबे से बनाया जाय या सांठे को पानी में सिगोकर उसके डंठल से (मैत्रायणी संहिता; ४.२.६.).